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निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 ( 1 ) ( ग ) के अर्न्तगत 'अलामित समूह' एवं 'दुर्बल वर्ग के बच्चों के प्रवेश के सम्बन्ध में आदेश दिनांक 21/08/2023

 प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (बेसिक).

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश । 

2- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

विषय:- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 ( 1 ) ( ग ) के अर्न्तगत 'अलामित समूह' एवं 'दुर्बल वर्ग के बच्चों के प्रवेश के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक- शि०नि० (०) / सं०शि० नि० (०) / 24998-25315/ 2023-24 दिनांक 17-07-2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अन्तर्गत 'अलाभित समूह' एवं "दुर्बल वर्ग के अन्तर्गत चयनित बच्चों के शत्-प्रतिशत प्रवेश कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे। उक्त के सम्बन्ध आप द्वारा अद्यतन की गयी कार्यवाही निम्नलिखित प्रारूप पर उपलब्ध


दिनांक 25-08-2023 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आदेश 



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